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डेढ़ साल के मासूम के साथ दुष्कर्म , आरोपी को मिली एक माह के भीतर सजा |

डेढ़ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले हैवान को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है । ये सजा इस मायने में खास है कि चालान पेश होने के महज 1 माह के भीतर ही कोर्ट ने इंसाफ किया है ।  इस तरह के संवेदनशील मामले में प्रकरण पंजीबद्ध होने के एक माह के भीतर सजा होने का छत्तीसगढ़ का है यह पहला प्रकरण । बतादें कि घटना के 72 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिफ्तार कर लिया था और एक हफ्ते के में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया था ।

आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के बाद प्रकरण में त्वरित विवेचना एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात् दिनांक 01.03.2019 को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । इस तरह से मात्र 04 दिवस के भीतर इस गंभीर प्रकरण की सूक्ष्मता एवं गुणवत्ता पूर्वक विवेचना करके माननीय न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में न्यायालय चालान प्रस्तुत होने के पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर ने न्याय हित में विशेष रूचि दिखाते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय से मिलकर प्रकरण में पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से शीघ्र विचारण हेतु अनुरोध किया था । इसके अलावा निदेशक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, छ.ग. से व्यक्तिगत रूप से चर्चा एवं पत्राचार कर प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा प्रदर्शो का शीघ्र परीक्षण कर, परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था । परिणाम स्वरूप 15 दिवस के भीतर ही परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर दी गई थी, जिसे माननीय न्यायालय में विवेचना टीम द्वारा जमा कराया गया साथ ही न्यायालय द्वारा जारी किये गये गवाहों के समंस को विधिवत रूप से तामिल करते हुए पेशी दिनांक को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई । माननीय न्यायालय विवेचक एवं गवाहों के बयान उपरांत दिनांक 26.03.2019 को प्रकरण का विचारण पूर्ण कर निर्णय हेतु सुरक्षित कर लिया था एवं आज दिनांक 02.04.2019 को प्रकरण के आरोपी मुकेश विश्वकर्मा को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा एवं 50,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । इस प्रकार रायपुर पुलिस एवं थाना तेलीबांधा की टीम द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार के मामले में शीघ्र विवेचना एवं विचारण पूर्ण कराते हुए आरोपी को सजा दिलाकर पीड़िता को न्याय दिलाने में  सफलता प्राप्त किया है । 

घटना 25 फरवरी की है रायपुर के तेलीबांधा इलाके में डेढ़ साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी मुकेश विश्वकर्मा ने मासूम को अपने साथ घुमाने ले जाने की बात कह कर अपने साथ ले गया |  फिर उसके साथ दुष्कर्म किया , दुष्कर्म के बाद बच्ची जब रोने लगी, तो उसी हालत में आरोपी ने बच्ची को घर पहुंचाया और फिर फरार हो गया । पूरे मामले की सूचना तेलीबांधा थाने को दी गयी । आरोपी मुकेश विश्वकर्मा के खिलाफ अपराध क्रमांक 112/19 धारा 376, 342, 201 भादवि., 4, 5(ड) (झ) पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था । जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को महज 3 दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया । कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा 50 हजार जुर्माना का अर्थदंड दिया गया । ये सजा सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश राजीव कुमार ने सुनाई है ।

 रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि इस तरह के जजमेंट से जरूर आरोप घटना करने वाले आरोपी के मन मे डर आएगा और अपराध में कमी आएगी । आने वाले दिनों में इस तरह के मामले में और भी तेजी आएगी । इस टीम को रायपुर एसएसपी की तरफ से 10 हजार और प्रमाण पत्र देकर एक सम्मान किया जाएगा ।

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