बिलासपुर। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरक्षण में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है |हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया। बता दें कि हाल ही प्रदेश में सरकार ने 58 प्रतिशत से बढ़ाकर आरक्षण 82 प्रतिशत कर दिया था। जिसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ अलग-अलग चार याचिकाएं लगाई गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके सहयोगियों के द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि, इंदिरा साहनी प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई थी कि, किसी भी सूरत में आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नही हो सकता। 82 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ राज्यपाल और मुख्य सचिव को भी पत्र सौंपा गया था.कुणाल शुक्ला ने बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, जिस पर आज हमें न्याय मिला है |
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