आबकारी विभाग के पूर्व OSD समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज |

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रायपुर / आबकारी विभाग के पूर्व संविदा OSD समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है।  सोमवार को न्यायाधीश लीना अग्रवाल के कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई | कोर्ट में समुद्र सिंह के वकील ने ये दलील दी कि उनके मुवक्किल समुद्र सिंह को राजनीति द्वेष के तहत फंसाया गया है |  लेकिन सरकारी वकील ने दमदारी से पक्ष रखते हुए जमानत नहीं देने की दलील की | इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी | 

आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद से समुद्र सिंह फरार है। आबकारी विभाग में गड़बड़ियों और टैक्स चोरी के फरार आरोपी पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग भी हो चुकी है। समुद्र सिंह संविदा पर 9 साल ओएसडी रहे समुद्र सिंह ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी, उनके ठिकाने पर एसीबी की टीम ने छापा मारा था। इस दौरान समुद्र सिंह के 20 से ज्यादा बंगले-मकानों के दस्तावेज, अनूपपुर में 70 एकड़ का फार्म हाउस, पेट्रोल पंप और बड़ा कैश भी मिला था।