बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने थाने में विधायक व आम लोगों की बेरहमी से पिटाई करने वाले विवादित आईपीएस उदय किरण समेत तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। महासमुंद निवासी महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। महासमुंद के मिनी स्टेडियम में जून 2018 को बॉल बैडमिंटन की एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अन्य प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान आसपास के कुछ युवकों ने उनसे छेड़खानी की। परेशान होकर सभी खिलाड़ी इसकी शिकायत करने थाने पहुंचीं। लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की जगह उनसे ही दुर्व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे। उसी समय महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण थाने पहुंचे और गालीगलौज करने लगे । उसने एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के साथ मिलकर विधायक डॉ. चोपड़ा, शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ी व साथ गए लोगों की बेरहमी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल विधायक समेत अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़ितों ने मामले की पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बावजूद जुर्म दर्ज नहीं करने पर खिलाड़ी ने अधिवक्ता सिद्धार्थ राठौर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने इस मामले में महासमुंद पुलिस को आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।